गौ पूलिंग की धनराशि नही, तो वेतन नही-डीपीआरओ
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लखनऊ समाचार
प्रतापगढ़। जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकान्त दर्वे द्वारा विकास खण्ड बिहार, सांगीपुर एवं रामपुर संग्रामगढ़ के सचिव एवं सहायक विकास अधिकारी (पं०) के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी। राज्य वित्त एवं 15वां वित्त आयोग, पंचायत सहायक के मानदेय, केयर टेकर के मानदेय, गौ पूलिंग के भुगतान एवं एसएलडब्ल्यूएम में कराये गये गये कार्यों के भुगतान आदि की समीक्षा की गयी।वीरेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत सचिव विकास खण्ड बिहार की तैनाती की ग्राम पंचायतों में ओ०एस०आर० का खाता न खुलवाने पर कड़ी फटकार लगाई गयी एवं समस्त ग्राम पंचायत सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वित्त आयोग के अन्तर्गत 98 प्रतिशत से कम व्यय करने वाले ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी साथ ही गौ पूलिंग की धनराशि 03 दिवस में शत प्रतिशत भुगतान/हस्तान्तरित किये जाने का भी निर्देश दिया गया। यदि 03 दिवस के भीतर शत-प्रतिशत गौ पूलिंग की धनराशि नही जमा की जाती है तो सम्बन्धित सचिव का वेतन बाधित करते हुये विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।








