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जनपद में 01 मई तक निषेधाज्ञा लागू की

 

 

जनपद में 01 मई तक निषेधाज्ञा लागू

Newsexpress72

09 मार्च 2026

प्रतापगढ़। जिला अधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बताया है कि 21 मार्च को ईद-उल-फितर, 26 मार्च को रामनवमी, 31 मार्च को महावीर जयन्ती, 03 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल को डा0 भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस एवं 01 मई को बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार है। इसी बीच विभिन्न पाठ्यक्रमों, पुलिस भर्ती परीक्षा एवं अन्य परीक्षाएं भी सम्भावित है। जिला मजिस्ट्रेट ने त्योहार पर विशेष सतर्कता बरते जाने व शांति व्यवस्था एवं परिशांति परिपालित करने तथा साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में 01 मई 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। यह आदेश जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में एवं जनपद में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी होगा।
उन्होने बताया है कि एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरूद्ध जमाव प्रतिबन्धित किया जाता है। त्योहार के पावन पर्व पर कोई नई परम्परा नहीं कायम की जायेगी। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थानों पर रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, एक नली बन्दूक व दो नली बन्दूक अथवा घातक हथियार यथा चाकू बल्लम, फरसा, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, तेजाब आदि अथवा लाठी, डंडा, हाकी स्टिक आदि या किसी भी प्रकार का हथियार/शस्त्र लेकर नहीं चलेगा, न तो उसका प्रयोग करेगा। यह प्रतिबन्ध सरकारी ड्युटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी तथा बैंक में लगे हुए सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके सहारे के रूप में लाठी या डंडा लेकर चलने की छूट रहेगी। किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर डी०जे०, गीत-संगीत आदि की आवाज निर्धारित मानकों से अधिक नहीं होगी व लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी दशा में इस प्रकार से नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों में उत्तेजना फैलने की सम्भावना हो। लाउडस्पीकर का प्रयोग सक्षम अधिकारी एवं संबन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह क भी सार्वजनिक, धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी जनसभा, रैली या जुलूस का आयोजन

 

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Author: News Express72

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